नई दिल्ली: आउटर दिल्ली के सुल्तानपुरी के बहुचर्चित कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के स्थान पर हत्या (302) का केस दर्ज कर लिया| कानूनी सलाह लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत यह केस दर्ज किया गया है| बता दें, गृह मंत्रालय ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज करने के लिए कहा था|
दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि,''सबूतों के संग्रह के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 के स्थान पर आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी है|
गौरतलब है कि 1 जनवरी को अंजलि (20) की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और युवती को सुल्तानपुरी से कंझावला तक लगभग 13 किलोमीटर घसीटती हुई ले गई| घटना में युवती की मौत हो गई थी| अंजलि का शव बाहरी दिल्ली के कंझावला में मिला था| युवती की हालत यह हो गई कि सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए।
घटना के बाद कार सवार लोगों समेत सात पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था| पुलिस ने इस मामले में पहले दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था|
बाद में, आशुतोष और अंकुश खन्ना को गिरफ्तार किया गया था| हालांकि हालांकि सातवें आरोपी अंकुश खन्ना को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी थी| उसे 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी| अंकुश खन्ना ने शुक्रवार 6 जनवरी को सरेंडर कर दिया था| अंकुश कार चला रहे मुख्य आरोपी अमित खन्ना का भाई है|
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दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह, इस मामले में अपने 11 कर्मियों को निलंबित कर दिया था| अधिकारियों ने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, वे घटना के समय रास्ते में पीसीआर और चौकियों में ड्यूटी पर थे| गृह मंत्रालय ने इस मामले में गुरुवार जनवरी 12, 2023 को दिल्ली पुलिस को तीन पीसीआर वैन और दो चौकियों में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया था| गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया है ताकि दोषियों को सजा मिल सके|
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