नई दिल्ली: कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर रोहिणी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि मामला गंभीर है और इस मामले में धारा 302 (हत्या) लगाने की प्रक्रिया में हैं।
इससे पहले, कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने जनवरी 12, 2023 को आरोपी आशुतोष भारद्वाज पर लगे आरोपों को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके खिलाफ जांच प्रारंभिक चरण में है।
आरोपी आशुतोष भारद्वाज के वकील ने कहा था कि घटना के समय आरोपी कार में नहीं था। पुलिस ने कहा कि उसने अन्य आरोपी व्यक्तियों को गुमराह किया और शरण दी।
गौरतलब है कि 1 जनवरी को अंजलि (20) की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और युवती को सुल्तानपुरी से कंझावला तक लगभग 13 किलोमीटर घसीटती हुई ले गई| घटना में युवती की मौत हो गई थी| अंजलि का शव बाहरी दिल्ली के कंझावला में मिला था| युवती की हालत यह हो गई कि सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए।
घटना के बाद कार सवार लोगों समेत सात पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था| पुलिस ने इस मामले में पहले दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था|
बाद में, आशुतोष और अंकुश खन्ना को गिरफ्तार किया गया था| हालांकि हालांकि सातवें आरोपी अंकुश खन्ना को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी थी| उसे 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी| अंकुश खन्ना ने शुक्रवार 6 जनवरी को सरेंडर कर दिया था| अंकुश कार चला रहे मुख्य आरोपी अमित खन्ना का भाई है|
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