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24 अगस्त 2026

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस: 'AAP' सांसद संजय सिंह की ज्यूडिशियल कस्टडी फिर बढ़ी, कोर्ट ने 10 नवंबर तक भेजा जेल

नई दिल्‍ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को शराब नीति केस में गिरफ्तार AAP नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी।AAP सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ला…

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस: 'AAP' सांसद संजय सिंह की ज्यूडिशियल कस्टडी फिर बढ़ी, कोर्ट ने 10 नवंबर तक भेजा जेल
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस: 'AAP' सांसद संजय सिंह की ज्यूडिशियल कस्टडी फिर बढ़ी, कोर्ट ने 10 नवंबर तक भेजा जेल | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्‍ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को शराब नीति केस में गिरफ्तार AAP नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी।AAP सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंह को 10 नवंबर, 2023 तक आगे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।




AAP नेता संजय सिंह को ED ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में  पिछली सुनवाई 13 अक्टूबर को हुई थी, तब कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंहको 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था।


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ED ने दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अक्टूबर को करीब 10 घंटे की छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया था। बाद में तीन दिन और रिमांड बढ़ा दी गई। साथ ही कोर्ट ने संजय सिंह से मीडिया से बातचीत न करने की नसीहत दी थी। 



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फिर मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। साथ ही उन्हें अदालत के अंदर राजनीतिक भाषण न देने की चेतावनी दी। 



कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अदालत में पेश किए गए राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अदालत कक्ष में उद्योगपति गौतम अडानी के नाम का उल्लेख किया था। इस पर संजय सिंह को "असंबद्ध मामला" न उठाने के लिए कहते हुए, अदालत ने कहा कि यदि ऐसे भाषण दिए गए, तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करेगी।



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संजय सिंह ने अदालत के समक्ष दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय ने अडानी के खिलाफ उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा, "कोई असंबद्ध मामला नहीं है। यदि आप अडानी और मोदी पर भाषण देना चाहते हैं, तो मैं अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहूंगा।"


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साथ ही संजय सिंह ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान, ईडी ने "गैर-गंभीर और असंबंधित प्रश्न" पूछे। सिंह ने ईडी को "मनोरंजन विभाग" कहा और आरोप लगाया कि आठ दिन की हिरासत में उनसे केवल तीन घंटे तक पूछताछ की गई, वह भी अप्रासंगिक मामलों पर। 



सिंह ने अदालत से कहा, “उन्होंने मुझसे बस इतना पूछा कि मैंने अपनी मां से पैसे क्यों लिए, मैंने अपनी पत्नी के खाते में 10,000 रुपये क्यों भेजे। यह मनोरंजन विभाग बन गया है, झूठ पर झूठ,'' ।









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यह रिपोर्ट 27 अक्टूबर 2023 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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