Ram Bahal Chaudhary,Basti
Share

झारखंड: आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता बंधु टिर्की को 3 साल की कठोर कारावास, 3 लाख रुपये का जुर्माना; आय से 6 लाख रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप

  • by: news desk
  • 28 March, 2022
झारखंड: आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता बंधु टिर्की को 3 साल की कठोर कारावास, 3 लाख रुपये का जुर्माना; आय से 6 लाख रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप

रांची:  रांची की CBI अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के कांग्रेस नेता बंधु टिर्की को 3 साल के कठोर कारावास और 3 लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। उन्होंने 2005-2009 के दौरान राज्य में एक मंत्री के रूप में 6,28,698 रुपये जमा किए थे।



 बता दें कि,''सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। बंधु तिर्की के खिलाफ आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है।



आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बंधु तिर्की की विधायक की भी खतरे में पड़ गई है| कानून के अनुसार 2 साल से अधिक की सजा पर उनकी विधायकी समाप्त हो जायेगी। हालांकि, बंधु तिर्की को अदालत से ही बेल मिल जायेगा। कागजी प्रक्रिया चल रही है।


https://www.thevirallines.net/india-news-congress-attacks-modi-govt-on-the-scam-of-22-thousand-crore-rupees-of-abg-shipyard-modi-model-luto-aur-bhago


बंधु तिर्की पर आरोप

बंधु तिर्की पर आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है। मामले में सीबीआई टीम ने उन्हें बनहौरा स्थित आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। करीब 40 दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी। सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।


https://www.thevirallines.net/india-news-amtech-company-did-a-scam-of-25-thousand-crores-congress-demands-cbi-probe-into-amtek-insolvency


क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने किया था रद्द

सीबीआई दिल्ली ने बंधु तिर्की के मामले में जांच की और मई 2013 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसमें कहा गया था कि तिर्की के पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई है लेकिन संपत्ति इतनी कम है कि सीबीआई इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के पक्ष में नहीं हैं। 


https://www.thevirallines.net/india-news-cbi-registered-fir-against-abg-shipyard-and-its-directors-for-fraud-of-rs-22842-crore


सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने क्लोजर रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सीबीआई के इस पक्ष को अमान्य करार दिया था। कहा आरोपी के पास आमदनी के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक राशि है। जो ट्रायल चलाने लायक है।



https://www.thevirallines.net/india-news-biggest-scam-in-banking-history-gujarat-abg-shipyard-defrauded-banks-of-rs-22842-crore




आप हमसे यहां भी जुड़ सकते हैं
TVL News

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें : https://www.facebook.com/TVLNews
चैनल सब्सक्राइब करें : https://www.youtube.com/TheViralLines
हमें ट्विटर पर फॉलो करें: https://twitter.com/theViralLines
ईमेल : thevirallines@gmail.com

You may like

स्टे कनेक्टेड

विज्ञापन