Ram Bahal Chaudhary,Basti
Share

2002 गुजरात दंगा: सबूत गढ़ने के लिए सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ SIT ने दाखिल की चार्जशीट

  • by: news desk
  • 21 September, 2022
2002 गुजरात दंगा: सबूत गढ़ने के लिए सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ SIT ने दाखिल की चार्जशीट

नई दिल्ली: 2002 गुजरात दंगा: गुजरात SIT ने 2002 गुजरात दंगे के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और 2 अन्य के खिलाफ आज चार्जशीट दाखिल की। 2002 गुजरात दंगों के सिलसिले में सबूत गढ़ने के लिए विशेष जांच दल (SIT ) ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ अहमदाबाद की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया



इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी से वकील बने राहुल शर्मा को भी गवाह बनाया गया है|  6,300 पन्नों की चार्जशीट में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल समेत 90 गवाहों का हवाला दिया गया है।



आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 194 (मौत की सजा दिलाने के लिए दोषसिद्धि के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना) और 218 (लोक सेवक द्वारा लोगों को सजा से बचाने के इरादे से गलत जानकारी दर्ज करना) समेत अन्य प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। 



सुप्रीम कोर्ट द्वारा जकिया जाफरी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद 25 जून को सीतलवाड़, श्रीकुमार और भट्ट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनके पति एहसान जाफरी दंगों में मारे गए थे, जिसमें एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया था |



एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ गिरफ़्तार


24 जून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जकिया जाफरी द्वारा दायर एक याचिका खारिज करने के बाद तीस्ता सीतलवाड़ को  गिरफ्तार कर लिया गया था। जकिया के पति और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी अहमदाबाद में दंगों के दौरान मारे गए थे, जिसमें एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी।   सुप्रीम कोर्ट ने दो सितंबर को तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी थी। 



2002 गुजरात दंगा: जाकिया जाफरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय “अत्यंत निराशाजनक” 



सुप्रीम कोर्ट से सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत




आप हमसे यहां भी जुड़ सकते हैं
TVL News

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें : https://www.facebook.com/TVLNews
चैनल सब्सक्राइब करें : https://www.youtube.com/TheViralLines
हमें ट्विटर पर फॉलो करें: https://twitter.com/theViralLines
ईमेल : thevirallines@gmail.com

You may like

स्टे कनेक्टेड

विज्ञापन