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महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव पर सपा सांसद के बयान से अखिलेश यादव ने किया किनारा, बोले-पार्टी का ऐसे किसी भी बयान से कोई लेना-देना नहीं

  • by: news desk
  • 17 December, 2021
महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव पर सपा सांसद के बयान से अखिलेश यादव ने किया किनारा, बोले-पार्टी का ऐसे किसी भी बयान से कोई लेना-देना नहीं

नई दिल्ली: महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी सांसदों के बयान पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किनारा कर लिया है|  अखिलेश यादव ने कहा कि,''समाजवादी पार्टी का ऐसे किसी भी बयान से कोई लेना-देना नहीं है| दरअसल, महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 21 साल करने फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि,''अगर बच्ची समझदार है तो बच्ची की शादी 16 साल की उम्र में भी हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लड़की 18 साल की उम्र में वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती है|



समाजवादी पार्टी सांसद एस.टी. हसन के बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि,''समाजवादी पार्टी इस तरह के किसी भी बयान से अपना रिश्ता नहीं रखती है, समाजवादी पार्टी प्रगतिशील पार्टी है और पार्टी ने हमेशा बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं| अखिलेश यादव ने कहा,''समाजवादी पार्टी का ऐसे किसी भी बयान से कोई लेना-देना नहीं है। 



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