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Noida Pet Policy: पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य, न कराने पर जुर्माना, पालतू जानवरों ने काटा तो 10 हजार जुर्माने के साथ इलाज का खर्च भी देगा मालिक

  • by: news desk
  • 13 November, 2022
Noida Pet Policy: पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य, न कराने पर जुर्माना, पालतू जानवरों ने काटा तो 10 हजार जुर्माने के साथ इलाज का खर्च भी देगा मालिक

नोएडा: Noida Authority Pet Policy: कुत्तों से होने वाले खतरे के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा प्राधिकरण ने पालतू जानवरों को लेकर एक नीति बनाई है| पालतू जानवरों के मालिकों को अगले साल 31 जनवरी तक अपने कुत्तों या बिल्लियों का पंजीकरण कराना होगा | ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही अब पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और घायल व्यक्ति या जानवर के चिकित्सा खर्च पालतू जानवर के मालिक द्वारा वहन किया जाएगा| नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया।



नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने बताया," नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों हेतु नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए। 



प्रायः आवारा कुत्तों/पालतू कुत्तों के द्वारा काटे जाने की घटनाएं होने तथा पशु पालकों/डॉग लवर एवं आम जन के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत नौएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।



● दिनांक 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पशुपालक एनएपीआर (Noida authority pet registration app) पर पंजीकरण शुल्क के भुगतान के उपरान्त पालतू कुत्ते/बिल्ली का पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण दिनांक 31.01.2023 तक न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा।


● पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन / एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गयी है। उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 1 मार्च 2023 से ) प्रतिमाह रू 2000/- का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान।


● आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 / ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 का होगा।


● आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता  चिन्हीकरण जहां तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स / आर0डब्लू0ए0 / ए०ओ०ए० द्वारा ही की जायेगी। पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी।



● पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा।



नौएडा प्राधिकरण द्वारा RWA /AOA/ ग्राम के निवासियों की सहमति से स्ट्रीट डॉग्स हेतु भूमि उपलब्ध कराकर अपने व्यय पर डॉग्स शेल्टर बनाये जायेंगे, जिनमें बीमार/उग्र/आक्रामक हो चुके कुत्तों को निगरानी के लिए रखा जायेगा तथा इन शेल्टर के रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित RWA/AOA का होगा। 



डॉग फीडर्स की मांग एवं उनके सहयोग से यथावश्यकता स्वयं आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता स्वयं चिन्हित किये जायेंगे। जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स/आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा ही की जायेगी। 



पूर्व में स्वीकृत पालतू कुत्तों एवं बिल्लियों की नीति में संशोधन करते हुये पशुपालकों के दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है।  पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी। पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में रू 10000/- आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/ जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक के द्वारा किया जायेगा।

● नीति लागू करने से पूर्व सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स से अभिमत भी प्राप्त किया जायेगा।




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