लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर विधायक आज़म खान उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए| आज़म खान को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये जाने पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने कहा,''उत्तर प्रदेश में कानून का पालन सबको करना होगा|
यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा,''जैसे ही न्यायालय का निर्णय आया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सचिवालय ने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा है। अब ये विधानसभा सीट जिसपर आज़म खान विधायक थे, वो रिक्त घोषित हो गई है। अब ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का पालन सबको करना होगा|
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कोर्ट के फैसले की घोषणा होते ही यूपी विधानसभा सचिवालय ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा. इस विधानसभा सीट, जिस पर आजम खान विधायक थे, को खाली घोषित कर दिया गया है। साफ हो गया है कि यूपी में सभी को कानून का पालन करना होगा :डिप्टी सीएम
हेट स्पीच केस: सपा नेता आजम खान की विधायकी गई , स्पीकर ने रद्द की सदस्यता
2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को कल गुरुवार को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद सपा विधायक आजम खान को यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है| विधानसभा सचिवालय ने आजम खान की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।