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25 अगस्त 2026

हेट स्पीच केस: सपा नेता आजम खान की विधायकी गई , स्पीकर ने रद्द की सदस्यता

लखनऊ: हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए गए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर शहर सीट के विधायक मोहम्मद आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने 28 अक…

हेट स्पीच केस: सपा नेता आजम खान की विधायकी गई , स्पीकर ने रद्द की सदस्यता
हेट स्पीच केस: सपा नेता आजम खान की विधायकी गई , स्पीकर ने रद्द की सदस्यता | फ़ोटो: TVL News

लखनऊ: हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए गए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर शहर सीट के विधायक मोहम्मद आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने 28 अक्टूबर, 2022 को सपा नेता और रामपुर विधायक आजम खान को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है।|



 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को कल गुरुवार को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद सपा विधायक आजम खान को यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है| विधानसभा सचिवालय ने आजम खान की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।



रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक आजम खान को गुरुवार को (28 अक्टूबर, 2022 को) तीन साल कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सजा सुनाने के कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सजा के एक दिन बाद ही उनकी विधायकी भी चली गई है।



गौरतलब है कि, हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है| आजम खान सपा-बसपा गठबंधन से रामपुर सीट से प्रत्याशी थे।आजम खान ने सात अप्रैल, 2019 को रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी , मुख्यमंत्री योगी  आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। 








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यह रिपोर्ट 28 अक्टूबर 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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