रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज गुरुवार को 3 साल जेल की सजा सुनाई है| 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया।
हेट स्पीच मामले में अदालत के फैसले के बाद आजम खान की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है| बता दें कि, अगर दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो विधायकी जा सकती है|
सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकले सपा MLA आजम खान ने कहा कि,'' कोर्ट से मुझे जमानत मिल गई है| हमारा संघर्ष जारी रहेगा. हमें इंसाफ पर पूरा भरोसा है| अब सेशन कोर्ट जाएंगे|
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के वकील विनोद यादव ने कहा,''हमने अभी फैसला पढ़ा नहीं है। लेकिन हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ज़मानत मिल गई है। अपील फाइल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिला है|
न्यायालय द्वारा 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा,''ये अधिकतम सजा थी जिसमें ज़मानत अनिवार्य प्रावधान है, जिस आधार पर ज़मानत मिली। लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया|
रामपुर के संयुक्त निदेशक अभियोजन प्रभारी एसपी पांडे ने कहा कि उन्हें (आजम खान को) 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है| 2 साल से ज्यादा की सजा से विधायक पद पर खतरा है। आजम खान जमानत मिल गई है।
गौरतलब है कि, हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है| | आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक भाषण दिया था| उनका यह बयान शासन और प्रशासन को लेकर था| इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी|