नई दिल्ली: यूपी सरकार ने CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले लिए हैं| यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 2019 में जारी किए गए रिकवरी नोटिस और सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाही को वापस ले लिया है| बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी|
सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार ने बताया कि 13 और 14 फरवरी को, उसने कथित तौर पर संपत्तियों को नष्ट करने के लिए सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी 274 वसूली नोटिस वापस ले लिए।उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि नए नोटिस के तहत कोर्ट के सभी आदेशों का पालन किया जाएगा
यूपी सरकार के अनुसार, विभिन्न जिलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) की अगुवाई रिकवरी क्लेम ट्रिब्यूनल ने नुकसान की वसूली के लिए 274 नोटिस जारी किए थे| लखनऊ में प्रदर्शनकारियों को 95 नोटिस जारी की गई थी|
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी |सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस लें वरना हम इसे रद्द कर देंगे| सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 में एंटी- CAA प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए रिकवरी नोटिस वापस लेने का आखिरी मौका दिया|
अदालत ने चेतावनी दी कि वह कानून के उल्लंघन के लिए कार्यवाही को रद्द कर देगी| SC ने कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता|
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्यवाही करने में खुद एक "शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक" की तरह काम किया है| कार्यवाही वापस ले लें या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे|