नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन और गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे|
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,' गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या किसी अन्य तरह के विरोध के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं करेगा। सीजेआई ने कहा कि "हमने कहा है कि यह पुलिस को तय करना है। हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं।आप कार्रवाई करने के अधिकारी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा।इसके बाद केंद्र सरकार ने याचिका वापस ले ली है।
CJI एसए बोबडे ने कहा है कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी। ट्रैक्टर रैली हो या नहीं, यह पुलिस को तय करना है। हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं। इसका निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा। इसके बाद केंद्र सरकार ने टैक्टर रैली के मामले में न्यायालय से हस्तक्षेप के अनुरोध करने वाली याचिका वापस ले ली। उच्चतम न्यायालय ने 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर दायर याचिका पर कहा, ''आप प्राधिकार हैं और आपको इससे निपटना है, इसपर आदेश पारित करना अदालत का काम नहीं।''