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कर्नाटक HC का निर्णय 'खराब' था, इसने कुरान की टिप्पणियों का दुरुपयोग किया: हिजाब बैन केस में SC फैसले पर बोले ओवैसी

  • by: news desk
  • 13 October, 2022
कर्नाटक HC का निर्णय 'खराब' था, इसने कुरान की टिप्पणियों का दुरुपयोग किया: हिजाब बैन केस में SC फैसले पर बोले ओवैसी

नई दिल्ली:  हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि,“ मेरे हिसाब से कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय कानून की दृष्टि से खराब था और सामग्री के मामले में बुरा था, इसने कुरान की टिप्पणियों और अनुवादों का दुरुपयोग किया। कर्नाटक की लड़कियां हिजाब इसलिए पहन रही हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें कुरान में ऐसा करने के लिए कहा है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया|



बता दें कि,सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया।



जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालय ने गलत रास्ता अपनाया। अनुच्छेद 14 और 19 का मामला। यह पसंद का मामला है, न ज्यादा और न ही कम।" 


हिजाब बैन केस में SC के दोनों जजों का अलग-अलग फैसला, सीजेआई को भेजा गया मामला 


हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि,“ मेरे हिसाब से हाई कोर्ट का निर्णय क़ानून के मामले में खराब था और क़ुरआन की टिप्पणियों और अनुवादों का दुरुपयोग किया। कर्नाटक की बच्चियां इसलिए हिजाब पहन रही क्योंकि क़ुरआन में अल्लाह ने उन्हें कहा है। BJP ने बिना जरूरत के इसे मुद्दा बनाया|



असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि,“मैं कर्नाटक में लड़कियों के हिजाब पहनकर स्कूल जाने के पक्ष में एक सर्वसम्मत फैसले की उम्मीद कर रहा था जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना आखिरकार पसंद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जजों में से एक का फैसला हिजाब के पक्ष में था|

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