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24 अगस्त 2026

ज्ञानवापी मस्जिद केस: 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, कोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की याचिका

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद केस: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी मस…

ज्ञानवापी मस्जिद केस: 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, कोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की याचिका
ज्ञानवापी मस्जिद केस: 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, कोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की याचिका | फ़ोटो: TVL News

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद केस: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया।  ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद में, जिला अदालत ने शुक्रवार को उस याचिका पर फ़ैसला सुनाया, जिसमें मस्जिद के परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग जैसी संरचना की कार्बन डेटिंग या किसी अन्य वैज्ञानिक जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की।



कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिवलिंग मिलने वाली जगह को उसी रूप में संरक्षित रखा जाए। सर्वे की अनुमति नहीं दी जा सकती है।



बता दें कि, ज्ञानवापी सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग की तरह की आकृति मिली थी ,जिसे हिंदू याचिकाकर्ताओं ने संरचना को "शिवलिंग" होने का दावा किया था| वही,अंजुमन मस्जिद समिति इस संरचना को 'फव्वारा' बताया था। 



अंजुमन इंतेजामिया कमेटी (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) की आपत्तियों को खारिज करने के बाद जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने हिंदू उपासकों की याचिका को आज, शुक्रवार को खारिज कर दिया।अदालत ने संरचना को उसकी मूल स्थिति में संरक्षित करने का आदेश दिया।



एडवोकेट मदन मोहन यादव  ने कहा,''न्यायाधीश ने कार्बन डेटिंग की मांग करने की हमारी मांग को खारिज कर दिया है। हम आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं। उच्च न्यायालय जाने का विकल्प हमारे पास उपलब्ध है और हम अपनी बात उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखेंगे|



ज्ञानवापी मामले में पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा,''कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग की हमारी मांग को खारिज कर दिया है। हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां इसे चुनौती देंगे। मैं अभी तारीख की घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन हम जल्द ही इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे|



हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा,'कोई झटका नहीं है। हम जल्द से जल्द वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वह 'शिवलिंग' हो या कोई फव्वारा। जिला न्यायालय ने SC के आदेश का संदर्भ दिया है, इसलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस आदेश को चुनौती देंगे|


ज्ञानवापी मस्जिद केस: ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टला 






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TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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