रांची: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD के मुखिया लालू प्रसाद यादव को आज रांची हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है| झारखंड हाईकोर्ट ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में जमानत दी। लालू अब जेल से बाहर आ जाएंगे।
झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत प्रदान की है। इस दौरान उन्हें एक लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे।
लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना अदालत की अनुमति के लालू विदेश नहीं जा सकेंगे।
तेजस्वी यादव ने कहा कि,'लालू जी ने सजा की आधी अवधि पूरी की है। न्यायालय ने उन्हें बेल दी है। वे अभी एम्स में भर्ती हैं। इलाज चल रहा है। हम लोगों की चिंता उनके स्वास्थ्य को लेकर भी है। उनकी किडनी में संक्रमण काफी ज्यादा है और सांस लेने में तकलीफ है। उनका इलाज अभी एम्स में ही चलेगा|
तेजस्वी यादव ने कहा कि,''हमें भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा। लालू जी ने अपनी आधी सजा काट ली है, हाई कोर्ट ने उन्हें उस आधार पर जमानत दे दी। हम उच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। वे एम्स में भर्ती हैं। हम खुश हैं कि उन्हें जमानत मिल गई लेकिन हम उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं| वे (लालू यादव) गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। उनका इलाज जारी रहेगा। लोग, विशेष रूप से गरीब, खुश हैं कि उनका मसीहा अब बाहर आएगा|