रांची: झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है| झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख का जुर्माना और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की सजा|
झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया| इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा| इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है
झारखंड सरकार ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को एक लाख रुपये जुर्माना और दो साल की जेल हो सकती है। दरअसल, झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है| इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है| सरकार ने फैसला किया है अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेश वार्ड बनाने में किया जाएगा|
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6485 है, जिसमें 64 लोगों की मौत हो चुकी है| अब तक 3024 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3397 एक्टिव केस है|पिछले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है|