रामपुर: 2019 लोकसभा चुनाव हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है| रामपुर की स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत दे दी है| कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खां को जेल से रिहा कर दिया गया है|
बता दें,'' रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार देते हुए 27 अक्टूबर, 2022 को को 3 साल जेल की सजा सुनाई थी| कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने 28 अक्टूबर, 2022 को आजम खान को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था|
आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान ने कहा,' स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत पर मुहर लगा दी है। अब वे जमानत पर रहेंगे। उन्हे रिहा कर दिया गया है|
हेट स्पीच केस: सपा नेता आजम खान की विधायकी गई , स्पीकर ने रद्द की सदस्यता
गौरतलब है कि, हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है| | आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक भाषण दिया था| उनका यह बयान शासन और प्रशासन को लेकर था| इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी|
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