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मानव तस्करी मामले में सिंगर दलेर मेहंदी को 2 साल की जेल

  • by: news desk
  • 14 July, 2022
मानव तस्करी मामले में सिंगर दलेर मेहंदी को 2 साल की जेल

नई दिल्ली: पंजाब के पटियाला कोर्ट ने गुरुवार को मानव तस्करी के मामले में गायक दलेर मेहंदी को दो साल की सजा सुनाई है| पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी का दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई| इसके बाद पंजाब पुलिस ने दलेर मेहंदी को तुरतं गिरफ्तार कर लिया है| बता दें कि दलेर मेहंदी को 16 मार्च 2018 को जेएमआईसी पटियाला द्वारा दो साल की सजा दी गई थी|



पटियाला जिला अदालत ने गुरुवार को गायक दलेर मेहंदी की दो साल की जेल की सजा को बरकरार रखा, जिसे 2018 में 2003 के मानव तस्करी मामले में सजा सुनाई गई थी।



अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल ने दोषी ठहराए जाने के खिलाफ गायक की अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जिसने मेहंदी को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (साजिश) के तहत दोषी ठहराया था। निचली अदालत ने उसे दो साल कैद की सजा सुनाई थी और 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।



निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के कारण मेहंदी जमानत पर था। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा मेहंदी की अपील खारिज करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. उन्हें पटियाला जेल भेजे जाने की संभावना है, जहां क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू भी बंद हैं।



पटियाला पुलिस ने दलेर और उसके भाई शमशेर मेहंदी, जिनकी 2017 में मृत्यु हो गई थी, और दो अन्य लोगों के खिलाफ बलबेरा गांव के बख्शीश सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। बख्शीश ने आरोप लगाया कि मेहंदी ने उसे कनाडा भेजने के लिए 12 लाख रुपये लिए। पैंतीस और शिकायतें, भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाने, बाद में सामने आईं।



मुकदमे के दौरान शमशेर और ध्यान सिंह की मौत हो गई, जबकि मेहंदी फर्म के एक कर्मचारी बुलबुल मेहता को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।



शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मेहंदी बंधुओं ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने में मदद करने के लिए उनसे "पैसेज मनी" ली थी, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे।



यह भी आरोप लगाया गया था कि मेहंदी बंधुओं ने 1998 और 1999 में दो मंडलियां ली थीं, जिसके दौरान 10 लोगों को समूह के सदस्यों के रूप में अमेरिका ले जाया गया और अवैध रूप से "छोड़ दिया" गया।



पटियाला पुलिस ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में दलेर के कार्यालयों पर भी छापा मारा था और मेहंदी बंधुओं को कथित “passage money” का भुगतान करने वालों की केस फाइल सहित दस्तावेज जब्त किए थे।



2006 में, पटियाला पुलिस ने दलेर को निर्दोष बताते हुए दो डिस्चार्ज याचिकाएं दायर कीं, लेकिन अदालत ने गायक पर मुकदमा चलाने को बरकरार रखा क्योंकि "न्यायिक फाइल पर उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे और आगे की जांच की गुंजाइश थी"।



शिकायतकर्ता बख्शीश सिंह ने कहा कि 19 साल से लंबित केस के दौरान न्याय पाने के लिए उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह सजा बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।



Case file

19 अक्टूबर 2003: पटियाला पुलिस ने दलेर, उसके भाई शमशेर और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

19 दिसंबर: दलेर को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन पर 1997 से मानव तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया है

फरवरी 2005: सिंगर ने फिर से जांच का अनुरोध किया

जनवरी 2006: दलेर को निर्दोष बताते हुए पुलिस ने दो आरोपमुक्त करने वाली याचिकाएं दायर कीं

अक्टूबर 2006: कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गायक पर मुकदमा चलाया जाए क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है

अक्टूबर 2017: सह-आरोपी शमशेर मेहंदी का निधन

मार्च 2018: कोर्ट ने दो साल की कैद और ₹2000 जुर्माना

जुलाई 2022: कोर्ट ने दोषसिद्धि के खिलाफ दलेर की अपील खारिज की




गौरतलब है कि,गायक दलेर मेहंदी को 2003 के कबूतरबाजी मामले में पंजाब की पटियाला कोर्ट ने दोषी पाया था| साल 2018 में पटियाला की कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। सजा को रद्द करने की अपील दलेर मेहंदी ने की थी। मगर पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिका को रद्द कर दिया और सजा को बरकरार रखा।



दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप था कि प्रशासन को धोखे में रखकर कुछ लोगों को अपनी टीम के साथ विदेश ले गए थे| इसके लिए उन्होंने काफी रकम भी वसूली थी|



वह 1998 और 1999 में दो बार अमेरिका गए थे| इस दौरान वो 10 लोगों को अमेरिका ले गए थे और वहीं छोड़ दिया| जिसमें वह एक बार एक अभिनेत्री के साथ गए थे और उनके साथ तीन लड़कियां भी गई थीं| जो वहीं रुक गईं| इसके बाद 1999 में दोनों भाई अमेरिका गए और वहां तीन लड़कों को छोड़ आए थे|



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