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'कल शाम 8 बजे से पूरे राज्य में धारा 144 लगाई जाएगी: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

  • by: news desk
  • 13 April, 2021
'कल शाम 8 बजे से पूरे राज्य में धारा 144 लगाई जाएगी: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई: महाराष्‍ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफे के चलते राज्‍य सरकार ने बुधवार रात 8 बजे से अगले 15 दिनों के लिए धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है| महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह जानकारी दी हैं| ठाकरे ने कहा कि,''मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा कि हमें आसपास के राज्यों से चिकित्सा सुविधा के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में भारतीय वायुसेना की सहायता प्रदान की जाए|



महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि,''हम कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं जो कल शाम 8 बजे से लागू होंगे। कल से पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। मैं इसे लॉकडाउन नहीं कहूंगा| 



मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि,''केवल आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन और बस सेवाएं जारी रहेंगी। पेट्रोल पंप, SEBI से जुड़े वित्तीय संस्थान और निर्माण कार्य जारी रहेंगे। होटल आदि बंद रहेंगे केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी| बताते चले कि,''महाराष्‍ट्र में आज 60,212 नए COVID19 मामले सामने आए हैं|



CM ठाकरे ने कहा कि राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 60,212 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को लगातार बेहतर कर रहे हैं लेकिन इस समय इस पर काफी दबाव है। राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन, बेड की कमी है इसके साथ ही रेमडेसिविर की मांग में भी तेजी आई है। ठाकरे ने स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगने के साथ सेवानिवृत्त हो चुके चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों से भी मदद करने की अपील की।



सभी धार्मिक स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेस, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लस कल से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे| सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियाँ बंद रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है|



सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद किया जाए। फिल्मों, धारावाहिक, विज्ञापनों की शूटिंग बंद रहेगी। सभी दुकानें, मॉल, शॉपिंग सेंटर (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)  बुधवार 14 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे|





उद्धव ठाकरे सरकार के अहम फैसले

● बुधवार से पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी, आने-जाने पर पाबंदी

●  बुधवार रात आठ बजे से होगी 'ब्रेक द चेन' मुहिम की शुरुआत

● प्रदेश में मीडियाकर्मियों को रहेगी आने-जाने की अनुमति

● राशन कार्ड धारकों को तीन महीने तक दिया जाएगा मुफ्त राशन

● लोकल ट्रेन और बस सेवा केवल आवश्यक सेवाओं के लिए होगी

● बैंकिंग और ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे

● आर्थिक मदद के लिए साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का पैकेज

● 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये की आर्थित सहायता दी जाएगी

● राज्य के रिक्शा चालकों को 1500 रुपये नकद सहायता मिलेगी

● आदिवासियों को 2000 रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला

● प्रदेश के पंजीकृत फेरीवालों को भी आर्थित मदद देगी सरकार

● शिव भोजन थाली के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा

● सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगले एक महीने के लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा|



महाराष्ट्र COVID19 दिशानिर्देश: सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियाँ बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। प्रतिबंध 14 अप्रैल को रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे।




सभी पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेज, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर कल से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे: महाराष्ट्र सरकार



सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों की शूटिंग भी बंद रहेगी। आवश्यक सेवाएं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, शॉपिंग सेंटर कल से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे: महाराष्ट्र सरकार





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