मुंबई: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक रवि राणा को मुंबई की एक अदालत से ज़मानत मिल गई है| विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत कौर राणा को सत्र अदालत ने शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी है। मुंबई सत्र अदालत ने जमानत देते हुए कहा है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो जाएगी और राणा दंपत्ति को फिर से जेल जाना पड़ेगा|
कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है| कोर्ट ने कहा कि दोनों ने दोबारा ऐसा किया यानी जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी| कोर्ट ने कहा कि नवनीत और रवि इस मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं कर सकते
इसके साथ राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा|
राणा दंपत्ति किसी गवाह को प्रभावित करते है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो भी उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी| इसके अलावा पुलिस जब पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें हाजिर होना होगा| हालांकि इसके लिए पुलिस उन्हें 24 घंटे का समय देगी और उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा|
बता दें कि राणा दंपत्ति की ओर से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ के ऐलान के बाद जमकर हंगामा हुआ था| इसके बाद दोनों को हिरासत में लेने के बाद 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था| इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर 24 अप्रैल को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया|