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महाराष्‍ट्र में COVID-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे थिएटर और प्राइवेट ऑफिस

  • by: news desk
  • 19 March, 2021
महाराष्‍ट्र में COVID-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे थिएटर और प्राइवेट ऑफिस

मुंंबई: महाराष्‍ट्र में COVID-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर राज्‍य सरकार ने नया आदेश जारी किया है| कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। ये नए दिशानिर्देश 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेंगे। इसके अनुसार सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने को कहा गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इन स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों को कतई प्रवेश न दिया जाए जिन्होंने सही तरीके से मास्क न पहना हो।




सरकार ने आदेश में कहा है,''सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम 50% क्षमता पर संचालित के निर्देश दिए गए हैं| बिना मास्क पहने कोई भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। सभी प्राइवेट ऑफिस 50% की क्षमता के साथ काम करंगे| आदेश में सरकारी और अर्धसरकारी ऑफिसों को भी स्‍टाफ अटेंडेंस के मामले में निर्णय लेने की बात कही गई है|




मुंबई में मॉल में प्रवेश करने के लिए कोरोना जांच करानी होगी। यहां बृहन्मुंबई नगर पालिका (बीएमसी) ने मॉल में जाने वाले लोगों के लिए रैपिड एंटीजन जांच अनिवार्य कर दी है। यह आदेश 22 मार्च से लागू होगा। यहां बृहन्मुंबई नगर पालिका (बीएमसी) ने मॉल में जाने वाले लोगों के लिए रैपिड एंटीजन जांच अनिवार्य कर दी है। यह आदेश 22 मार्च से लागू होगा।

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