मुंबई: महिलाओं या बालिकाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने और दोषी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए 'शक्ति कानून' को महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है| इस कानून में मृत्युदंड का भी प्रावधान है| 15 दिन के अंदर चार्जशीट तैयार और कड़ी जांच हो..30 दिन के अंदर कोर्ट में ट्रायल हो|
शक्ति कानून को महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि,''महिलाओं या बालिकाओं के ऊपर अत्याचार की स्थिति में 15 दिनों के अंदर मामले की जांच, 30 दिनों के भीतर ट्राएल खत्म कर उसका जजमेंट आ जाएगा ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। इसमें मृत्यु दंड की भी प्रस्तावना है|