कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को 'केंद्रीय जांच एजेंसियों की अधिकता' के खिलाफ नियम 169 के तहत प्रस्ताव पारित किया। भोजनावकाश के बाद विधानसभा के दूसरे सत्र के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया|
विधानसभा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अतिसक्रिय आचरण पर एक प्रस्ताव 189:64 मतों से पारित किया। पहले प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया और विपक्ष द्वारा मामले में विभाजन पर जोर देने के बाद खुले मत से मतदान हुआ।
वही, पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर 'पोस्टर और बैनर' लेकर नारेबाजी करने और धरना देने पर रोक लगा दी गई है| विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, “विधानसभा में कोई पोस्टर और बैनर लेकर धरना नहीं दिया जा सकेगा| कोई भी विधायक बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी नहीं कर पाएंगे| ”
बता दें कि पिछले सप्ताह विधानसभा में भाजपा के नारेबाजी से कार्यवाही बाधित हुई थी| बाद में टीएमसी ने भी विधानसभा में नारेबाजी की थी| उसके मद्देनजर सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष ने यह फरमान जारी किया|