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14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए व्यवसायी पीयूष जैन, रेड में घर से मिल थे 284 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण

  • by: news desk
  • 27 December, 2021
 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए व्यवसायी पीयूष जैन, रेड में घर से मिल थे 284 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण

कानपुर: इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जैन के घर से छापेमारी में 284 करोड़ कैश और आभूषण बरामद बरामद हुआ। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी के आरोप में रविवार रात गिरफ्तार किया गया था| कानपुर कोर्ट में सुनवाई के बाद विशेष लोक अभियोजक अमरीश टंडन ने बताया,''न्यायालय ने इन्हें(व्यवसायी पीयूष जैन) 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। जीएसटी की धारा 132 में इन्हें जेल भेजा जा रहा है|




जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय(DGGI) ने बताया,''पीयूष जैन ने स्वीकार किया है कि रिहायशी परिसर से बरामद नकदी बिना जीएसटी के माल की बिक्री से जुड़ी है|



कन्नौज में व्यवसायी पीयूष जैन के आवास पर GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) की छापेमारी जारी है।GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) अहमदाबाद ने CGST अधिनियम की धारा 67 के तहत इत्र व्यवसायी पीयूष जैन को गिरफ़्तार किया है। उनके पास से 187 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी, कच्चा और तैयार माल बरामद किया गया|




इससे पहले पान मसाला तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े अकूत संपत्ति के मालिक पीयूष जैन को सोमवार को कानपुर में महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। रविवार को गिरफ्तारी के बाद पीयूष जैन रात भर कानपुर के काकादेव थाने में रहा और सुबह जीएसटी टीम कोर्ट में पेश करने अपने साथ लेकर गई। पेशी के बाद कोर्ट में दरवाजा बंद कर जैन की रिमांड को लेकर बहस चली। कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच लंबी बहस चली।


https://www.thevirallines.net/kannauj-news-uttar-pradesh-raids-on-piyush-jain-s-ancestral-residence-rs-284-crore-recovered-so-far


 बचाव पक्ष ने रिमांड को निरस्त करने की अर्जी दी थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक, भारत सरकार अमरीश टंडन बताया कि कोर्ट ने व्यवसायी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। पीयूष जैन ने स्वीकार किया है कि रिहायशी परिसर से बरामद नकदी बिना जीएसटी के माल की बिक्री से जुड़ी है। जीएसटी की धारा 132 में इन्हें जेल भेजा जा रहा है। 





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