रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी| हाईकोर्ट ने उन्हें दो महीने बाद नई याचिका दायर करने को कहा| इससे पहले 12 फरवरी को चारा घोटाले में आरजेडी नेता लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई थी|
आज (शुक्रवार) इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी| अगली तारीख 19 फरवरी तय की गई| लालू यादव के वकीलों के मुताबिक, RJD प्रमुख की आधी सजा में दो महीने का वक्त बाकी है| इसी आधार पर फिलहाल लालू को राहत नहीं मिली है| यानी इसका मतलब है कि संभवतः दो महीने बाद उन्हें जमानत मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा|