नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज करने की अनुमति दी।
गौरतलब है कि,''कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई थी| हिंसा में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में करीब पांच दलीलें दायर की गई थी| याचिका में दिल्ली में आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की गई|
26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम फिलहाल दखल नहीं देंगे, सरकार को जांच कर उचित कार्रवाई करने दीजिए| इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन के साथ चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की|