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सेंट्रल विस्टा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- प्रोजेक्ट में कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ों की कटाई नहीं होगी

  • by: news desk
  • 07 December, 2020
सेंट्रल विस्टा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- प्रोजेक्ट में कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ों की कटाई नहीं होगी

नई दिल्ली: नए संसद भवन के निर्माण को लेकर दायर कई याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई की। याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है, उस पर अपनी नाराजगी जताई है।



कोर्ट ने कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला न सुना दे, तब तक कोई निर्माण कार्य या तोड़फोड़ नही होनी चाहिए| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कोई निर्माण, विध्वंस या पेड़ों की कटाई नहीं होगी।




अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर निर्माण की तारीख तय की है। इसपर आगे कोई काम नहीं होना चाहिए। हमें शिलान्यास से कोई परेशानी नहीं है लेकिन किसी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए।




10 दिसंबर से यहां निर्माण कार्य शुरू होना था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध करने वाली लंबित याचिकाओं पर कोई फैसला आने तक निर्माणकार्य या इमारतों या पेड़ों को गिराने की अनुमति नहीं देगा। केंद्र सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए आवश्यक कागजी कार्य कर सकता है एवं नींव रखने के प्रस्तावित समारोह का आयोजन कर सकता है।




प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में संसद भवन की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे और भूमिपूजन करेंगे| लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा था कि,''नए संसद के भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमिपूजन के साथ किया जाएगा|





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