नई दिल्ली: यूपी सरकार ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से जो प्रोपर्टी और पैसा जब्त किया था, अब सब लौटाना होगा| सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है| सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 2019 में शुरू की गई कार्यवाही के मद्देनजर सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूले गए करोड़ों रुपये वापस करने का निर्देश दिया|
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध शुरू की गई समस्त कार्रवाई और भरपाई के लिए जारी नोटिस वापस ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की गई वसूली को लौटाने (रिफंड) के भी आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने यूपी सरकार को नए कानून के तहत कार्रवाई करने की आजादी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को वसूली की कार्यवाही शुरू करने के लिए नए कानून के तहत कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी|
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की वसूली के लिए यूपी सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की| सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अब तक की गई कोई भी वसूली को वापस करने का निर्देश दिया है|