नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के आरोप में जेल भेजे गए उमर खालिद को जमानत मिल गई है| दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत दी। दिल्ली कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को केवल इस बात के लिए जेल में कैद करके नहीं रखा जा सकता है कि भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जाए और उन्हें मामले में गिरफ्तार किया जाए।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को दिल्ली दंगों को लेकर खजूरी खास एफआईआर से संबंधित मामले में जमानत दी| अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव यादव ने उमर खालिद को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है| कोर्ट ने उमर खालिद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी , जिसमें कहा गया है कि वह कोर्ट में होने वाली हर तारीख पर पेश होगा|
उमर खालिद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जज ने यह भी कहा कि उसे सिर्फ इसलिए अनिश्चितकाल तक के लिए जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ लोग जो कि दंगे की भीड़ का हिस्सा रहे उनकी पहचान हो गई है या फिर वे पकड़े गए हैं|