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किसान आंदोलन: टूलकिट बनाने वालों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज, FIR में ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर दिल्ली पुलिस ने कहा- किसी का नाम नहीं

  • by: news desk
  • 04 February, 2021
 किसान आंदोलन: टूलकिट बनाने वालों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज, FIR में ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर दिल्ली पुलिस ने कहा- किसी का नाम नहीं

नई दिल्ली: ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस ने धारा 120-B, 153-A के तहत केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ सायबर सेल में कुल 4 मामले दर्ज किए गए। ग्रेटा थनबर्ग के किसानों को लेकर ट्वीट पर दिल्‍ली पुलिस की ओर से गुरुवार को दर्ज किए गए केस में 'उनके' ट्वीट का जिक्र है,, इसमें आपराधिक साजिश और समूहों में दुश्‍मनी फैलाने का आरोप लगाया गया है|  इस मामले दिल्ली पुलिस ने बताया है कि,'' एफआईआर में किसी का नाम नहीं है| FIR में ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर दिल्ली पुलिस ने कहा- एफआईआर में किसी का नाम नहीं हैं|एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिया गया है; आपराधिक साजिश, राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया गया है|



किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर हुए विवाद के बीच दिल्ली पुलिस ने फिलहाल ‘टूलकिट’ को लेकर केस दर्ज किया है| इसमें आईपीसी की धारा 124 A (राजद्रोह), 153A (धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों में द्वेष पैदा करने आदि), 153 और 120 B लगाई गई है|




दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त प्रवीर रजन ने प्रेसवार्ता कर बताया कि,'' दिल्ली की तीनों बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है, लगभग 300 सोशल मीडिया हैंडल पाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल घृणित और निंदनीय कंटेंट फैलाने के लिए किया जा रहा है| इनका इस्तेमाल कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट ऑर्गनाइजेशनों द्वारा किया जा रहा है, जो किसान आंदोलन के नाम पर भारत सरकार के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं|




दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन से जब पूछा गया कि क्या पुलिस ने एफआईआर में ग्रेटा थुनबर्ग का नाम दर्ज किया,तो उन्होंने कहा,'' हमने FIR में किसी का नाम नहीं लिया है, यह केवल टूलकिट को बनाने वालों के खिलाफ है, जो जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस उस मामले की जांच करेगी|



दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त ने बताया,''एफआईआर में धाराएं हैं 124 A IPC- भारत सरकार के विरूद्ध असहमति फैलाना, यह देशद्रोह के बारे में है|  153-A  (/ सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा देना), आपराधिक साजिश के लिए योजना बनाना 153 और 120 B है। 




धारा 153ए के तहत ऐसा कृत्य जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव के खिलाफ है, और जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या भंग होने की संभावना पैदा होती हो, आता है। वहीं धारा 120बी के अंतर्गत ऐसा कृत्य आता है जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा।




बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ,''ग्रेटा थनबर्ग के भड़काऊ ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है| उस वक्त ग्रेटा के खिलाफ धारा- 153 A, 120 B के तहत एफआईआर दर्ज करने की जानकारी सामने आई थी. अब दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया है|






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