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किसान ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में IPC की धारा 395, 397, 120 बी और अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज, मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी, 200 हिरासत में

  • by: news desk
  • 27 January, 2021
किसान ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में IPC की धारा 395,  397, 120 बी और अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज, मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी, 200 हिरासत में

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा मामले में बुधवार की सुबह 22 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं| दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी है| किसान ट्रैक्टर रैली हिंसा के संबंध में 200 लोगों को हिरासत में लिया।




दिल्ली पुलिस ने कल की हिंसा को लेकर IPC की धारा 395 (डकैत), 397 (लूट या डकैत, मारने या चोट पहुंचाने की कोशिश), 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा) और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की जाएगी| किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कल दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में FIR दर्ज की गई है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी।




दिल्ली पुलिस ने बताया कि,'' पुलिस ने कल शहर में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 200 लोगों को हिरासत में लिया। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा|




दिल्ली पुलिस ने बताया कि,''दिल्ली पुलिस की एफआईआर में (किसान ट्रैक्टर रैली के संबंध में एनओसी के उल्लंघन के लिए) किसान नेता दर्शन पाल, राजिंदर सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह उग्रा के नाम है। FIR में BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी नाम है|





नजफगढ़ रोड पर हमने बैरिकेड से रास्ता रोका था। किसान प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर लेकर नजफगढ़ की तरफ से आए। उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया और पथराव शुरू कर दिया। वे बहुत हिंसक थे और उनके पास हर तरह के हथियार थे। कई ने शराब भी पी थी: किसानों के हमले में घायल हुए मोहन गॉर्डन के SHO बलजीत सिंह




हम लाल किले पर गणतंत्र दिवस की ड्यूटी पर थे। वहां एक उग्र भींड आई और उन्होंने अचानक लाठी-डंडे और जो भी हथियार उनके पास थे उनसे हमला कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी: किसानों के हमले में घायल हुए DCP उत्तर के ऑपरेटर संदीप



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