नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी सहित विभिन्न मीडिया चैनलों को समन जारी किया। कोर्ट ने चार बॉलीवुड संगठनों और 34 निर्माताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और इन आउटलेट्स से समाचार रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार के लिए उचित समाधान के साथ आने के लिए कहा।
अदालत ने टीवी चैनलों रिपब्लिक और टाइम्स नाउ को निर्देश दिया है कि पूरे बॉलीवुड को आरोपों के कठघरे में खड़े करने वाले गैर जिम्मेदाराना, अपमानजनक या मानहानि करने वाले किसी भी कंटेंट से दूर रहें| बॉलीवुड सेलेब्रिटी के खिलाफ भी किसी भी तरह का मीडिया ट्रायल न करें|बॉलीवुड के 34 निर्माताओं ने कोर्ट में अर्जी दी थी, इसमें कई यूनियन और प्रोडक्शन हाउस भी शामिल हैं|
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने समाचार चैनलों को 14 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए मुकदमा पोस्ट करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम के तहत प्रदान किए गए प्रोग्राम कोड का पालन करने के लिए भी कहा।