नई दिल्ली: 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। मंगलवार को नियमित जमानत पर आदेश सुनाया जाएगा।
दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज की जमानत याचिका पर आदेश शुक्रवार को 15 नवंबर तक के लिए टाल दिया। उनकी अंतरिम जमानत, जो आज समाप्त हो रही थी, को भी मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
अदालत ने फर्नांडीज के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अभिनेता की जमानत याचिका पर शुक्रवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने पहली बार 26 सितंबर को फर्नांडिस को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी।
कल यानी गुरुवार 9 नवंबर को ईडी ने कहा था कि, फर्नांडिस आसानी से देश छोड़कर भाग सकती हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है । इस पर कोर्ट ने एजेंसी से सवाल किया कि अभिनेता को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
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अदालत ने जांच एजेंसी से कहा था, "आपने (ईडी) एलओसी (लुकआउट सर्कुलर) जारी करने के बावजूद जांच के दौरान जैकलीन को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अन्य आरोपी जेल में हैं। चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई की नीति क्यों अपनाई।''
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अदालत ने 31 अगस्त को ईडी द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था और फर्नांडिस को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। फर्नांडिस को पूरक आरोपपत्र में पहली बार आरोपी बनाया गया है। उन्हें जांच के संबंध में ईडी कई बार पूछताछ के लिए बुला चुका है। ईडी के पहले के आरोपपत्र और एक पूरक आरोपपत्र में पहले अभिनेत्री को आरोपी नहीं बनाया गया था। हालांकि, दस्तावेजों में फर्नांडिस और अभिनेत्री नोरा फतेही द्वारा दर्ज कराए गए बयानों का विवरण था।
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