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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस: सिसोदिया के खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' जारी कर सकती है CBI

  • by: news desk
  • 21 August, 2022
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस: सिसोदिया के खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' जारी कर सकती है CBI

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ जल्द ही लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी कर सकती है|



CBI सूत्रों के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जल्द ही जारी होने की संभावना है, यह अभी प्रक्रिया में है।




LOC पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा,'आपकी सारी रेड फैल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी?  मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?


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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के आवास समेत 7 राज्यों में 31 स्थानों पर शुक्रवार ,19 अगस्त 2022 को छापे मारे थे| 


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शुक्रवार को 14 घंटे की लंबी छापेमारी के बाद सीबीआई अधिकारियों के चले जाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिसोदिया ने कहा था, उन्होंने(CBI) मेरे घर की तलाशी ली और मेरा कंप्यूटर और फोन जब्त कर लिया| मेरे परिवार ने उनका सहयोग किया और सहयोग आगे भी जारी रहेगा| हमने कोई भ्रष्टाचार या गलत नहीं किया है| हम डरते नहीं हैं|हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है|’



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यह बताते हुए कि दिल्ली की आबकारी नीति सबसे अच्छी नीति थी, सिसोदिया ने कहा, ‘आबकारी नीति जिसके कारण पूरा विवाद पैदा होता है, वह देश की सबसे अच्छी नीति है| हम इसे पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ लागू कर रहे थे| अगर दिल्ली एलजी ने इस फैसले को विफल करने की साजिश न की होती तो इस नीति से दिल्ली सरकार को हर साल कम से कम 10,000 करोड़ रुपये मिल रहे होते|



यह भी पढ़ें: FIR में 15 लोगों के नाम, अनुचित लाभ का आरोप 


सिसोदिया उन 15 लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है| इस मामले में आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों, डीलरों के साथ कुछ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है| प्राथमिकी में कहा गया है कि ‘मामले में तथ्य प्रथम दृष्टया अपराधों के कमीशन का खुलासा करते हैं’ आरोपी के खिलाफ धारा 120-बी, 477 ए आईपीसी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दंडनीय है|

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