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'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर 20 अप्रैल को फैसला सुनाएगी सूरत कोर्ट

  • by: news desk
  • 13 April, 2023
'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर 20 अप्रैल को फैसला सुनाएगी सूरत कोर्ट

सूरत: गुजरात की सूरत कोर्ट 20 अप्रैल को 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुनाएगी। सूरत की एक सत्र अदालत में गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी-उपनाम मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई| राहुल गांधी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से रिकॉर्ड अंतर से चुने गए हैं। वोट और दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप राहुल गांधी की अयोग्यता से अपूरणीय क्षति और अपरिवर्तनीय क्षति होगी|



यह कहते हुए कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकता है, वरिष्ठ अधिवक्ता चीमा ने कहा, "मेरा भाषण तब तक मानहानिकारक नहीं है जब तक कि संदर्भ से बाहर न किया जाए, इसे मानहानिकारक बनाने के लिए एक आवर्धक कांच के नीचे देखा गया। मूल रूप से, प्रधानमंत्री की मुखर आलोचना करने का साहस करने के लिए मुझ (राहुल गांधी) पर मुकदमा चलाया गया था। ट्रायल मेरे लिए कठोर और अनुचित था।



शिकायतकर्ता (पूर्णेश मोदी) के भौगोलिक क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाते हुए चीमा ने कहा कि भाषण कोलार (कर्नाटक) में दिया गया था और शिकायतकर्ता को उसके व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला।



राहुल गांधी के वकील ने कहा."अगर कोई कहता है कि आप पंजाबी झगड़ालू और गाली-गलौज आदि हैं, तो क्या मैं जाकर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता हूं? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अक्सर गुजरातियों, अन्य भाषाई समूहों, धार्मिक संस्थाओं आदि के लिए किया जाता है।"



चीमा ने कहा,"सुबह 11:51 बजे मेरे मुवक्किल को दोषी ठहराया जाता है और आधे घंटे के भीतर उसे सबसे कठोर और अधिकतम सजा दी जाती है। मैं इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करना चाहता हूं कि ट्रायल कोर्ट ने 'आपको सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी दी थी। बड़े ढीठ हो, आप कुछ नहीं समझे ..|’ एडवोकेट चीमा ने कहा,",मुझे खेद है कि मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन हां जज को गुमराह किया गया और वह कठोर थे।



बता दें,''कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 मानहानि मामले में अपनी दो साल की सजा के खिलाफ सोमवार 3 अप्रैल को गुजरात के सूरत सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी| मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी।


 गौरतलब है कि मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार 23 मार्च, 2023 को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने उनको तत्काल जमानत भी दे दी थी। साथ ही उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए उनकी सजा को निलंबित किया था।



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