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पीलीभीत में गैंगरेप के बाद किशोरी को तेल छिड़ककर जिंदा फूंका: इलाज के दौरान मौत, गांव में भारी संख्या में फोर्स तैनात

  • by: news desk
  • 20 September, 2022
पीलीभीत में गैंगरेप के बाद किशोरी को तेल छिड़ककर जिंदा फूंका: इलाज के दौरान मौत, गांव में भारी संख्या में फोर्स तैनात

पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गैंगरेप के बाद जिंदा जलाई गई 16 वर्षीया दलित किशोरी की KGMU लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता का लखनऊ के केजीएमयू में इलाज चल रहा था। सोमवार सुबह किशोरी ने दम तोड़ दिया। यह घटना 7 सितंबर को हुई थी। थाना माधौटांडा की चौकी शाहगढ़ क्षेत्र में दलित किशोरी से उसके घर में घुसकर सामूहिक बलात्कार किया और इसके बाद उस पर डीजल डालकर आग लगा दी। परिजनों ने गांव के दो युवकों राजवीर और ताराचंद पर आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों राजवीर और ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया था। हालत गंभीर होने पर 11 सितंबर को पीलीभीत से केजीएमयू रेफर किया गया था।



पीड़िता की मौत के बाद गांव में तनाव हो गया है। पुलिस ने एहतियातन गांव में फोर्स लगा दी है। पीड़िता के साथ ही आरोपियों के घर के बाहर पुलिस के जवान तैनात है। अंजान आदमी को बिना चेकिंग गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है। बताते चलें कि,''मौत के बाद परिजन शव लेकर पीलीभीत अपने गांव पहुंचे। मौके पर मौजूद एसडीएम और सीओ ने उच्च अधिकारियों से पीड़ित परिवार की फोन पर बात कराई। मुख्यमंत्री राहत कोष से हर संभव मदद का भरोसा मिलने के बाद परिजन शांत हुए। इसके बाद परिजनों ने नाबालिग के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में गांव में पुलिस बल तैनात रहा।



पीलीभीत पुलिस के मुताबिक,10 सितंबर को थाना माधौटांडा की चौकी शाहगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गयी कि गांव के ही रहने वाले दो लड़के राजवीर एवं ताराचन्द ने उनकी पुत्री के साथ बलात्कार किया तथा जान से मारने के उद्देश्य से तेल छिड़क कर आग लगा दी। घटना के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष माधौटांडा द्वारा तहरीर के आधार पर तत्काल मु0अ0सं0 428/22 धारा 376,307, 452,504,506 भादवि / पॉक्सो अधिनियम व 3(2)5 SC/ST ACT पंजीकृत किया गया एवं पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हए 02 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 



पुलिस ने कहा कि,''पीड़िता के उच्चतम इलाज हेतु पुलिस द्वारा व्यक्तिगत प्रयास करते हुए पीड़िता को जिला अस्पताल पीलीभीत से KGMU, लखनऊ में भर्ती कराया गया एवं चिकित्सकों एवं पीड़ित परिवार के मध्य बेहतर संवाद व मदद हेतु उ0नि0 स्तर के पुलिस अधिकारी को KGMU, लखनऊ में कैंप कराया गया। 



पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता हेतु पुलिस द्वारा अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसके फलस्वरूप पीड़ित परिवार को SC/ST ACT के अन्तर्गत सरकार द्वारा 4,12,500/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। शेष धनराशि आरोप-पत्र प्रेषित करने के उपरान्त पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। 



पुलिस ने बताया कि ''इलाज के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो जाने के पश्चात पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। सुरक्षा हेतु पीड़ित परिवार के ग्राम में पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी व गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।




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