मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया को आज गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान कर दी। आईएनएस विक्रांत से जुड़े धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें यह राहत दी गई है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को राहत दी है और उन्हें विमानवाहक पोत INS विक्रांत को बचाने के लिए एकत्र किए गए धन के कथित हेराफेरी के संबंध में जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए बोला है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सोमैया को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाए। कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर दो सप्ताह बाद 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
बता दें, मुंबई पुलिस ने विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एकत्रित की गई 57 करोड़ रुपये से अधिक की निधि में अनियमितता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया है| उपनगर मनखुर्द में ट्रॉम्बे पुलिस थाने में बुधवार शाम (6 अप्रैल 2022) को सेना के 53 वर्षीय पुलिस कर्मी की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया|
सोमैया पर केस दर्ज होने के बाद संजय राउत ने कहा था कि सोमैया महाराष्ट्रद्रोही तो है ही, अब देशद्रोही भी साबित हो गए। आईएनएस विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपये जमाकर देश व जनता को ठगने वाले सोमैया बाप-बेटे को जेल जाना होगा। राष्ट्रीय भावना की कालाबाजारी करने वाली भाजपा से जवाब मांगना चाहिए।
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था,''INS विक्रांत का घोटाला छोटा घोटाला नहीं है। किरीट सोमैया, उनके बेटे नील सोमैया और उनकी माफिया टोली इस तरह से पैसा जमा करते हैं। बड़ा सवाल है कि दोनों ठग कहां हैं? मुझे डर है कि कहीं यह विदेश न भाग जाएं क्योंकि मेहुल चोकसी और किरीट सोमैया का पुराना रिश्ता है|