मुंबई: अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद एनसीपी नेता (Nationalist Congress Party) दिलीप वलसे पाटिल (Dilip Walse-Patil) को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद का चार्ज सौंपा गया| मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से दायर पीआईएल पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दिया| अब राज्य का अगला गृहमंत्री पद का चार्ज दिलीप वलसे पाटिल को सौंपा गया|
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बताया,''सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया, यह भी बताया कि दिलीप वालसे पाटिल के पास अब गृह विभाग का प्रभार होगा| CMO ने बताया,''दिलीप वलसे पाटिल के श्रम विभाग का प्रभार हसन मुश्रीफ को दिया जा रहा है और अतिरिक्त आबकारी विभाग की देखरेख डिप्टी सीएम अजीत पवार करेंगे|
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई| पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है| कोर्ट ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा है।
डॉ.जयश्री पाटिल की याचिका पर बॉम्बे HC ने CBI को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा है।याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल ने कहा कि ''बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है|
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है| महाराष्ट्र के सीएम को दिए अपने इस्तीफे में अनिल देशमुख ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनका पद पर बना रहना नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा|
महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि,'हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने NCP के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की और अपनी इच्छा ज़ाहिर कि वे अपने पद पर नहीं रहना चाहते। जिसके बाद पार्टी ने निर्णय लिया है कि वे मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दें| मलिक ने कहा,''पार्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि वे गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा स्वीकारे।
गौरतलब है कि एंटीलिया केस और सचिन वाजे मामले में सरकार की अपेक्षा के अनुरूप नहीं निपटने के बाद परमबीर सिंह को 17 मार्च मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया गया था|पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी| इस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपए जुटाने को कहा था|
क्या है मामला
मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी को जिलेटिन की छड़ों से लदी एक स्कॉर्पियो मिली थी। इस स्कॉर्पियो के मालिक कथित तौर पर कारोबारी मनसुख हिरेन थे। बाद में मनसुख का ठाणे के क्रीक में शव मिला था। इसके बाद एंटीलिया मामले और मनसुख हिरेन की जांच एनआईए को सौंप दी थी। इस मामले में एनआईए ने मुंबई क्राइम ब्रॉन्च के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को को गिरफ्तार किया। बाद में वाजे को हिरेन की हत्या मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया। बाद में इस मामले में पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और सट्टेबाज नरेश गौर को भी गिरफ्तार किया।
इस मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को पद से हटा दिया। इसके बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही कराने का सनसनीखेज आरोप लगाया। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया।
परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाकर होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया| इसके बाद होमगार्ड विभाग में ट्रांसफर को लेकर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है| मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने होमगार्ड विभाग में अपने तबादले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। परमबीर सिंह ने इस मामले में याचिका दाखिल करके मामले की CBI जांच की भी मांग की थी| परमबीर सिंह की याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की सीबीआई द्वारा तुरंत निष्पक्ष और सही जांच कराई जाए और उनके ट्रांसफर को रद्द किया जाए|
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा।मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली और कहा था कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे।