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मथुरा में 10 साल की बच्ची से बलात्कार और मर्डर के दोषी को मौत की सजा, 55 दिन के अंदर फैसला; 13 अक्टूबर को हुई थी वारदात

  • by: news desk
  • 10 December, 2022
मथुरा में 10 साल की बच्ची से बलात्कार और मर्डर के दोषी को मौत की सजा, 55 दिन के अंदर फैसला; 13 अक्टूबर को हुई थी वारदात

मथुरा: मथुरा जिले के जैंत थाना क्षेत्र में 13 अक्टूबर को 10 वर्षीय बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार के न्यायालय ने शुक्रवार दोषी सतीश पुत्र बुद्धाराम को मृत्यु दंड (फांसी) दिया। आरोप पत्र दाखिल होने के 26 दिन के अंदर न्यायालय ने ये निर्णय सुनाया। दोषी पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना के 55 दिन बाद ही ये निर्णय आ गया।



13 अक्टूबर को थाना जैत क्षेत्र में P.M.V पालीटेक्निक स्कूल के सामने बबूल के जंगल में एक दस बर्षीय बच्ची का शव नग्न अवस्था में मिला था| थाना जैत पुलिस द्वारा शव को कब्जे पुलिस लेकर शव की शिनाख्त कार्यवाही की गयी| 14 अक्टूबर को बच्ची के पिता द्वारा थाने पर तहरीर दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गयी है|  पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी|



24 घन्टे के अन्दर 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की घटना का खुलासा करते हुए मथुरा पुलिस ने 14 अक्टूबर को सतीश पुत्र बुद्धाराम निवासी विजयनगर कालोनी, कृष्णा नगर थाना कोतवाली मथुरा को गिरफ्तार किया था। मामला दर्ज होने के 20 दिन के अन्दर दोषी सतीश के विरुद्ध ठोस तथ्यात्मक साक्ष्य एकत्रित करते हुए 3 नवंबर, 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया ।



दाखिल आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए सुनवाई की गयी तथा मामले से सम्बन्धित गवाहों के बयान अंकित करने हेतु सम्मन/नोटिस जारी किये गये।  थाना जैत पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी सम्मन नोटिस का शत प्रतिशत तामीला करते हुए प्रभावी पैरवी कर सम्बन्धित गवाहो को नियत दिनांक पर प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराये गयें।



 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत होने के 55 दिन के अन्दर न्यायालय में दोषी सतीश के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट से अभियुक्त सतीश पुत्र बुद्धाराम को 9 दिसंबर, 2022 को मृत्यु दण्ड ( फॉसी की सजा) से दण्डित करवाया गया।



कोर्ट ने 55 दिन के अंदर आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई: SSP

मथुरा के SSP शैलेश कुमार पांडे ने कहा,"13 अक्टूबर को एक घटना में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की गई थी। मामले में कोर्ट ने 55 दिन के अंदर फैसला सुनाते हुए आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है|



13 अक्टूबर को हुई थी वारदात 


10 वर्षीय बच्ची नगर कोतवाली के कृष्णानगर क्षेत्र की रहने वाली थी। बच्ची गुरुवार 13 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक अपने घर पर थी। इसके बाद वह घर से बहार खेलने के लिए निकली। इसी दौरान वह अचानक गायब हो गई। गायब होने से परिजन परेशान हो गए। बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिली|  सतीश ने बच्ची से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी| बच्ची का शव नग्न अवस्था में थाना जैत क्षेत्र के गांव अहिल्यागंज के पास पीएमबी के जंगलों में मिला था|


गुरुवार शाम 7 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली कि थाना जैंत इलाके में एक 10 साल बालिका का शव (करीब 5 किलोमीटर दूर) मिला है|  घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई| शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया था"




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