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UP Panchayat elections 2021: पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की नई अधिसूचना

  • by: news desk
  • 16 March, 2021
UP Panchayat elections 2021: पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन  आयोग ने जारी की नई अधिसूचना

लखनऊ:   उत्‍तर प्रदेश में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 एक जनपद के समस्त विकास खण्डों में चारों पदों के निर्वाचन एक ही चरण में कराये जायेगे|



उ0प्र0 अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त और सभी जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि,''  आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 की प्रक्रिया चार चरणों में जनपदवार चरणों का निर्धारण कर सम्पन्न कराई जाएगी जिसके अन्तर्गत एक जनपद के समस्त विकास खण्डों के निर्वाचन एक ही चरण में सम्पन्न कराये जाएंगे।




1--जनपद के समस्त विकास खण्डों का निर्वाचन एक ही चरण में सम्पन्न कराये जाने की स्थिति में कतिपय जनपदों में उपलब्ध कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों की आवश्यकता होगी जिनको मण्डल के अन्य जनपदों से लेकर आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। कार्मिक एवं मतपेटिकायें जिले में ही आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:



A.  प्रत्येक मण्डल में एक चरण में एक जनपद का ही निर्वाचन कराया जाएगा। यदि किसी मण्डल में जनपदों की संख्या 04 से अधिक है तो किसी एक चरण में 02 जनपदों में निर्वाचन एक साथ सम्पन्न कराया जाएगा। 



B.  यदि किसी मण्डल में चार से कम जनपद है तो उस मण्डल में यथा स्थिति दो या तीन चरणों में निर्वाचन सम्पन्न कराए जाएंगे। 

C.  पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 03 मतदान अधिकारी (1+3) होंगे।

D.  प्रत्येक मतदान स्थल पर 03 मतपेटी के स्थान पर 02 मतपेटियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी। प्रतीक आवंटन के पश्चात् यदि किसी मतदान स्थल पर भारी संख्या में उम्मीदवार हो जाते हैं तो उन मतदान स्थलों के लिए 03 मतपेटी उपलब्ध करायी जाएगी। 




E. एक मतपेटी में चारों पदों के मतपत्रों को डाला जाएगा। एक मतपेटी भरने के पश्चात् दूसरी मतपेटी प्रयोग में लायी जाएगी। पीठासीन अधिकारी को यदि लगता है कि तीसरी मतपेटी की आवश्यकता पड़ सकती है तो ऐसी स्थिति में

पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराया जायेगा एवं सम्बन्धित सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त मतदान स्थल पर मतपेटी उपलब्ध करायी जायेगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान दिवस में अपने सेक्टर में भ्रमण के दौरान अपने पास मतपेटी पर्याप्त मात्रा में अपने वाहन में रखेंगे।




F.  पोलिंग पार्टी हेतु कार्मिकों का आंकलन मतदान स्थलों की संख्या से 20 प्रतिशत अधिक के आधार पर किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में मतदान स्थलों की संख्या से 30 प्रतिशत अधिक के आधार पर आंकलन किये जाने के निर्देश थे। उक्त आंकलन पोलिंग पार्टी में लगने वाले कार्मिकों यथा पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को उनके ग्रेड-पे के आधार पर किया जायेगा, किन्तु यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी अधिकारी की ड्यूटी उससे निम्न पद के कार्मिक के अधीन न लगें। 




G.  जनपद में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्मिकों की उपलब्धता हेतु ESD Software में प्री-एनालिसिस टूल उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें ग्रेड-पे की रेंज चुनकर पोलिंग पार्टी में नियुक्त होने वाले कार्मिकों का सटीक आंकलन किया जा सकेगा।



2-एक जनपद का एक चरण में समस्त विकास खण्डों का निर्वाचन एक साथ सम्पन्न कराये जाने की स्थिति में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जिला स्तर पर कार्यवाही की जानी होगी:


A- किसी एक मण्डल के जनपदों में कार्मिकों को एक जनपद से दूसरे जनपद को

उपलब्ध कराये जाने का आंकलन मण्डलायुक्त के पर्यवेक्षण में किया जायेगा जिसके आधार पर ESD (Election Staff Deployment) Software में दर्ज किये गये कार्मिकों में से जिन कार्मिकों को मतदान ड्यूटी हेतु अन्य जनपद को उपलब्ध कराया जाना है उनको सॉफ्टवेयर में मैनुअली चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित कार्मिकों की ड्यूटी कार्यरत जनपद में भी आवश्यकता पड़ने पर लगाई जाएगी।



B- कमियों को देखते हुए पोलिंग पार्टी के गठन हेतु ग्रेड-पे के आधार पर कार्मिकों को 03 वर्गों में बॉटा जायेगा: 

1. ग्रेड-पे 4600 से 5400 तक के कार्मिकों को पीठासीन अधिकारी,

2. ग्रेड-पे 1900 से 4200 तक के कार्मिकों को मतदान अधिकारी प्रथम एवं

द्वितीय

3.  ग्रेड-पे 1800 एवं संविदा कर्मियों को मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में लगाया जाएगा।



-उक्त ग्रेड-पे के आधार पर आयोग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्री-एनालिसिस टूल से कार्मिकों का आंकलन करने पर यदि पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय तथा मतदान अधिकारी तृतीय में से किसी पद हेतु कार्मिक कम पड़ने की स्थिति में जनपद द्वारा प्री-एनालिसिस टूल में ग्रेड-पे की रेंज एवं आरक्षित कार्मिकों के प्रतिशत को अपनी आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके पोलिंग पार्टी के गठन का आंकलन किया जा सकता है। 


3. मतदान दल का चयन रैण्डमाइजेशन पद्धति से किया जाएगा। चूंकि महिला कार्मिकों की संख्या आवश्यकता से कम है, इसलिए सॉफ्टवेयर में प्रत्येक मतदान दल हेतु एक महिला कार्मिक को रखने की अनिवार्यता नहीं की गई है। इस कारण एक मतदान दल में एक भी महिला कार्मिक न हो अथवा किसी मतदान दल में 01 से अधिक महिला कार्मिक भी हो सकती हैं। 



4. किसी मतदान दल में एक अथवा एक से अधिक संविदा कर्मी को रखा जा सकता है। मतदान अधिकारी तृतीय पर ग्रेड-पे 1800 एवं संविदा कर्मियों को लगाया जाएगा। मतदान अधिकारी प्रथम अथवा द्धितीय पर संविदा कर्मी की नियुक्ति किये जाने हेतु रैण्डमाइजेशन करने के दौरान संविदा पद का चयन करने के साथ-साथ

उनको दिये जाने वाले मानदेय को भरने का विकल्प ESD Software में उपलब्ध होगा। 


5. जिन कर्मचारियों की ड्यूटी बूथ लेवल आफिसर (BLO) एवं पर्यवेक्षक के रूप में

लगायी गई है उनकी भी मतदान ड्यूटी हेतु नियुक्ति की जा सकती है। 


6. किसी मतदान दल के गठन में यदि मतदान दल के कार्मिकों के मध्य वरिष्ठता को

लेकर समस्या पैदा होती है तो इस समस्या का निराकरण हेतु ESD Software में Swap का विकल्प दिया जायेगा जिसकी सहायता से कार्मिकों को वरिष्ठता के आधार पर पद का निर्धारण किया जा सकेगा। 



7.जिस जनपद में कार्मिकों की ड्यूटी लगायी जानी है उस कार्मिक का ड्यूटी आदेश उसी जनपद द्वारा निर्गत किया जाएगा एवं ऐसे कार्मिकों को ड्यूटी आदेश प्राप्त कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्मिक के कार्यरत जनपद के जिलाधिकारी की होगी। 




8.मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण उनके कार्यरत जनपद में ही दिया जाएगा। किसी भी कार्मिक के मतदान ड्यूटी हेतु 03 स्थितियाँ बनेंगी


A. कार्यरत जनपद में निर्वाचन ड्यूटी करना।

B. कार्यरत जनपद से इतर मण्डल के किसी अन्य जनपद में निर्वाचन ड्यूटी

करना। 

C. कार्यरत जनपद में तथा अन्य जनपद में निर्वाचन ड्यूटी करना।


उपर्युक्त तीनों स्थितियों में कार्मिकों को प्रशिक्षण उनके कार्यरत जनपद में ही दिया जाएगा एवं सभी कार्मिकों का प्रशिक्षण एक ही बार होगा। सभी कार्मिकों का प्रशिक्षण प्रथम चरण के मतदान के दिवस से पहले ही करा लिया जाए। ताकि मतदान प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व सभी मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण प्राप्त हो जाये और उनको किसी अन्य जनपद में मतदान ड्यूटी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। उक्त कार्य सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।




9.  पूर्व की व्यवस्था के अनुसार पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम को प्रथम

प्रशिक्षण दिया जाता है एवं पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी प्रथम के साथ-2 मतदान दल के अन्य मतदान अधिकारियों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया जाता है। द्वितीय प्रशिक्षण का आदेश निर्गत करने के समय ही मतदान दल का गठन हो जाता है एवं मतदान दल को एक क्रमांक आंवटित हो जाता है। द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान ही मतदान दल के कार्मिक आपस में मिल लेते हैं। चूंकि प्रत्येक कार्मिक को अपने कार्यरत जनपद में ही प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है, ऐसी स्थिति में मतदान दल के दूसरे जनपद से आने वाले कार्मिक आपस में मिल नहीं सकेंगे। अतः प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी: 


A. जिस जनपद में कार्मिकों द्वारा मतदान ड्यूटी करनी है उसी जनपद द्वारा प्रशिक्षण कराने का आदेश जारी किया जाएगा इस आदेश में गठित पोलिंग पार्टी के सभी कार्मिकों का विवरण उपलब्ध होगा। जिन पोलिंग पार्टियों में अन्य जनपद के कार्मिक होगें उन आदेशों की प्रति कार्मिक के कार्यरत जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाएगी एवं ऐसे कार्मिकों को ड्यूटी आदेश प्राप्त कराने की जिम्मेदारी कार्मिक के कार्यरत जनपद के जिला मजिस्ट्रेट की होगी। ड्यूटी आदेश में यह जानकारी अंकित होगी कि कार्मिक अन्य जनपद का है। 



B. प्रशिक्षण आदेश निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित जनपद में प्रशिक्षण दिए जानेका स्थल, दिनांक एवं समय ESD Software मे दर्ज कर लें, ताकि स्वयं के जनपद के कार्मिकों एवं अन्य जनपद द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के प्रशिक्षण स्थल का व्यौरा प्रशिक्षण आदेश में आंकित हो जाए। बिन्दु 8 में दिए गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण का दिनांक एवं समय निर्धारित किया जाएगा। इसी आदेश में मतदान दल के रवानगी स्थल का पता एवं समय अंकित होगा इसलिए मतदान दल के रवानगी स्थल का पता एवं समय भी ESD Software में दर्ज कर दें। 



C. प्रशिक्षण के दौरान ही पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त कार्मिक कोआयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई “पीठासीन अधिकारी निर्देश पुस्तिका प्रशिक्षण कराने वाले जनपद द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। 



D. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त जिन कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है उसकी इन्ट्री/उपस्थिति सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाएगी। 

E. जिस जनपद में कार्मिक द्वारा पहले ड्यूटी की जाएगी उस जनपद द्वारा कार्मिक को प्रशिक्षण एवं मतदान ड्यूटी हेतु भत्ता दिया जाएगा एवं दूसरी बार ड्यूटी करने पर सम्बन्धित जनपद जहाँ पर इनके द्वारा ड्यूटी की जा रही है उस जनपद द्वारा केवल मतदान ड्यूटी हेतु भत्ता दिया जाएगा।


10. दूसरे जनपद से आने वाले कार्मिकों को मतदान दल रवानगी वाले दिवस को प्रातः

10:00 बजे तक रवानगी स्थल पर पहुँचना होगा। रवानगी स्थल प्रत्येक विकास खण्ड का मुख्यालय रखा जाता है। एक जनपद से दूसरे जनपद जाने वाले कार्मिकों की सूची मतदान दल रवानगी के स्थलवार सॉफ्टवेयर में उपलब्ध रहेगी। उक्त सूची के आधार पर सम्बन्धित कार्मिकों को उनके मतदान दल रवानगी स्थल पर भेजा जाएगा। 



11. मतदान समाप्ति के उपरान्त विकास खण्ड मुख्यालय पर बने स्ट्रॉगरूम में मतपेटी जमा करने वाले स्थल से दूसरे जनपद से आये कार्मिकों की वापसी होगी। कार्मिकों को एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने एवं वापस लाने हेतु वाहन की व्यवस्था कार्मिक के कार्यरत जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा करनी होगी। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उ0प्र0 अपने स्तर से उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।






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