झांसी: Umesh Pal murder case: पूर्व सांसद व गैंगस्टर अतीक अहमद का बेटा असद और मकसूदन का बेटा गुलाम मुठभेड़ में मारा गया। अतीक अहमद का बेटा असद असद और एक अन्य आरोपी गुलाम उमेश पाल हत्याकांड में वांछित थे और उन पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम था। मारे गए दोनों आरोपितों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार (एक ब्रिटिश बुलडॉग रिवाल्वर .455 बोर और वाल्थर पी88 7.63 बोर पिस्तौल) बरामद की गई है।
पूर्व सांसद व गैंगस्टर अतीक अहमद का बेटा असद और मकसूदन का बेटा गुलाम झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपीएसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में मारा गया। दोनों पर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम था| असद और गुलाम के शवों को पोस्टमार्टम के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया|
असद की मौत ऐसे दिन हुई है जब अतीक अहमद और उसके भाई को मामले के सिलसिले में प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया गया था। गैंगस्टर को अदालत में पेशी के लिए अहमदाबाद की साबरमती जेल से सड़क मार्ग से प्रयागराज लाया गया था। उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बरेली जेल से लाया गया था।
यूपी पुलिस ने बयान में कहा कि,''दिनांकः 24.02.2023 में थाना धूमन ( प्रयागराज) क्षेत्रांतर्गत उमेशपाल सहित उनके दो पुलिस सुरक्षाकर्मियों के दिन-दहाड़े हत्या करने में वांछित 05-05 लाख रूपए के पुरस्कार घोषित - असद पुत्र अतीक अहमद और गुलाम पुत्र मकसूदन को आज दिनांकः 13.04.23 को एसटीएफ टीम द्वारा साहसिक पुलिस मुठभेड़ में परीक्षा बांध थाना क्षेत्र बड़ागांव, जनपद झांसी के पास मार गिराया गया है ।
दोनों अभियुक्तों ( असद और गुलाम) के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार---- ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर, -वाल्थर पी-88 पिस्टल 7.63 बोर बरामद की गई है।
मुठभेड़ में सम्मिलित अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् हैः-
1. पुलिस उपाधीक्षक नवेन्दु कुमार
2. पुलिस उपाधीक्षक विमल कुमार सिंह
3. निरीक्षक अनिल कुमार सिंह
4. निरीक्षक ज्ञानेन्द्र कुमार राय
5. उप निरीक्षक विनय तिवारी
6. मु0आ0 पंकज तिवारी
7. मु०आ० सोनू यादव
8. मु०आ० सुशील कुमार
9. मु०आ० सुनील कुमार
10. मु०आ० भूपेन्द्र सिंह
11. कमाण्डो अरविन्द कुमार
12. कमाण्डो दिलीप कुमार यादव
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उमेश पाल 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की हत्या का गवाह था, जिसमें अतीक अहमद आरोपी है। 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की प्रयागराज में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
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उमेश पाल की पत्नी जया पाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर 25 फरवरी को अतीक अहमद, अशरफ, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर उपद्रव करना), 149 सामान्य वस्तु के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी गैरकानूनी जमावड़ा), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।