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Gyanvapi Mosque Case: मस्जिद में 'वुजू' के लिए मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  • by: news desk
  • 10 April, 2023
Gyanvapi Mosque Case: मस्जिद में 'वुजू' के लिए मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की एक नई याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत हो गया हैं, जिसमें रमज़ान के दौरान अधिक भीड़ को देखते हुए कथित तौर पर शिवलिंग पाए जाने पर वुजू या स्नान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई थी।


मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने तत्काल सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि अदालत का आदेश पहले ही कह चुका है कि पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।



अहमदी ने पीठ से कहा, अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है, रमजान के कारण अधिक उपासक हैं|  उन्होंने कहा कि वे 'वुजू' के लिए व्यवस्था करने का अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत से आज ही मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया लेकिन सीजेआई ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 14 अप्रैल को होगी।



पिछले हफ्ते गुरुवार को, शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष को रमज़ान के महीने के दौरान मस्जिद परिसर के अंदर 'वुज़ू' करने के उनके अनुरोध के संबंध में एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी थी।



सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि वह 14 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी, जब अहमदी ने कहा था कि रमजान के महीने के दौरान नमाजियों को परिसर के अंदर 'वुजू' का अभ्यास करने में सक्षम होना चाहिए।



ज्ञानवापी मस्जिद का 'वुज़ू' क्षेत्र हिंदू और मुसलमानों के बीच ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद का केंद्र है क्योंकि हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि उस स्थान पर 'शिवलिंग' पाया गया है, हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने उसी पर विवाद किया और कहा कि यह केवल एक पानी का फव्वारा है।



सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली समिति द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रही है, जिसमें अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त को ज्ञानवापी मस्जिद का निरीक्षण, सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने पूजा के अधिकार का दावा किया था।


सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा से जुड़े मामले को सिविल जज से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने 17 मई, 2022 को एक अंतरिम आदेश में अधिकारियों को 'वुजू' क्षेत्र की सुरक्षा करने का निर्देश दिया था, जहां कथित तौर पर 'शिवलिंग' पाया गया था और मुसलमानों को नमाज के लिए प्रवेश की अनुमति दी थी।



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