नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Alt News co-founder Mohammed Zubair) को उनके खिलाफ सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज़ मामले में अंतरिम ज़मानत दे दी है| इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत इस शर्त पर दी कि वे मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहना होगा|
बता दें कि, उत्तर प्रदेश की सीतापुर अदालत ने 07 जुलाई, 2022 को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Alt News co-founder Mohammed Zubair) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी के बाद ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद सरस्वती और स्वामी आनंद स्वरूप पर ट्वीट के माध्यम से कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में सीतापुर में केस किया गया था|
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बता दें कि फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक व पत्रकार मोहम्मद जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था| दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ़्तार किया था|
इसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 02 जुलाई को मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था| पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज की थी।