सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को दी जमानत
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक का गुर्दे और अन्य बीमारियों का इलाज चल रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम राहत दी जा रही है। नवाब मलिक 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।
नवाब मलिक कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की मुंबई संपत्तियों से संबंधित वित्तीय हेराफेरी के मामले में 23 फरवरी, 2022 से जेल में बंद थे. 9 नवंबर 2021 को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के गैंग से जमीनें खरीदीं। ये जमीनें मुंबई में ब्लास्ट करने के आरोपियों की हैं। पूर्व CM ने आरोप लगाया कि सरदार शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के नवाब मलिक के साथ व्यवसायिक संबंध हैं। इन दोनों ने नवाब मलिक के रिश्तेदार की एक कंपनी (Solidus company) को मुंबई के LBS रोड पर मौजूद करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में बेची।
फडणवीस के मुताबिक जमीन की बिक्री सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल ने की थी। नवाब मलिक भी इस कंपनी से कुछ समय के लिए जुड़े हुए थे। कुर्ला के LBS रोड पर मौजूद 3 एकड़ जमीन सिर्फ 20-30 लाख में बेची गई, जबकि इसका मार्केट प्राइस 3.50 करोड़ से ज्यादा था। पूर्व CM ने इसके सभी सबूत सेंट्रल एजेंसीज को देने की बात भी कही थी।
