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अमित शाह सुपुत्र जय को नियम के तहत रिटायर होना था, पर उनका रोज़गार बनाए रखने के लिए अब BCCI का संविधान बदला जाएगा: कांग्रेस ने कसा तंज

  • by: news desk
  • 14 September, 2022
अमित शाह सुपुत्र जय को नियम के तहत रिटायर होना था, पर उनका रोज़गार बनाए रखने के लिए अब BCCI का संविधान बदला जाएगा: कांग्रेस ने कसा तंज

नई दिल्ली: BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल बढ़ाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा है| बुधवार, 14 सितंबर, 2022 को सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि,'BCCI सचिव और अमित शाह सुपुत्र जय शाह को नियम के तहत उन्हें रिटायर होना था, पर उनका रोज़गार बनाए रखने के लिए अब BCCI का संविधान बदला जाएगा - 3 साल और बने रहेंगे|



दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की कूलिंग ऑफ अवधि में संशोधन की अनुमति दे दी है, जिसका अर्थ है कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह बोर्ड में अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे हैं। 



सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल बढ़ाने की SC से मिली हरी झंडी के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, ‘‘अमित शाह सुपुत्र श्री जय शाह जी 2019 से BCCI सचिव हैं और नियम के तहत उन्हें रिटायर होना था, पर उनका रोज़गार बनाए रखने के लिए अब BCCI का संविधान बदला जाएगा - 3 साल और बने रहेंगे  लेकिन आपके बच्चों को 4 साल की नौकरी के बाद 23 साल की उम्र में ही रिटायर कर दिया जाएगा



BCCI पदों पर बने रहेंगे सौरव गांगुली और जय शाह 


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संविधान में प्रस्तावित संशोधनों को ढील देने की अनुमति दी। अब, 3 साल की कूलिंग ऑफ पीरियड तभी लागू होगी जब कोई व्यक्ति बीसीसीआई या राज्य संघ में लगातार दो कार्यकाल पूरा करता है। 


इसके अलावा, कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता उस विशेष स्तर पर लागू होगी, जो कि राज्य संघ या बीसीसीआई है। दूसरे शब्दों में, राज्य स्तर पर लगातार दो कार्यकाल पूरा करने के बाद भी कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता किसी को बीसीसीआई के लिए चुनाव लड़ने से नहीं रोकेगी।



जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा दायर याचिका में आदेश पारित किया, जिसमें बीसीसीआई और राज्य संघ के संयोजन में लगातार दो कार्यकाल रखने के लिए कूलिंग-ऑफ पीरियड को समाप्त करने के लिए अपने संविधान में संशोधन करने की अनुमति मांगी गई थी।







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