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2018 कठुआ गैंगरेप केस: आरोपी शुभम सांग्रा पर बालिग की तरह चलेगा मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  • by: news desk
  • 16 November, 2022
2018 कठुआ गैंगरेप केस: आरोपी शुभम सांग्रा पर बालिग की तरह चलेगा मुकदमा,  सुप्रीम कोर्ट का आदेश

2018 कठुआ गैंगरेप -हत्याकांड: 2018 कठुआ रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुआ और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कठुआ बलात्कार-हत्या मामले में एक आरोपी किशोर है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आरोपियों में से एक पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलाया जाए न कि नाबालिग अपराधी के तौर पर मुकदमा चलाया जाए।



सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा है कि मामले में आरोपी शुभम सांग्रा के ऊपर नाबालिग की जगह व्यस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी शुभम सांग्रा के खिलाफ व्यस्क के तौर पर ही ट्रायल चलेगा| सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल होने के निचली अदालत के आदेश को रद्द किया|



8 वर्षीय बच्ची का 10 जनवरी, 2018 को अपहरण किया गया था। उसे गांव के एक छोटे से मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया था और उसे चार दिन तक नशा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। बाद में उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शुभम सांगरा मुख्य आरोपी सांजी राम का भतीजा है, जो उस मंदिर का केयरटेकर था, जहां अपराध हुआ था।




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