इटावा: उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को दो साल की कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2012 में एक मॉल में एक कंपनी में तोड़फोड़ के मामले में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की कैद की सजा सुनाई। उन्हें आईपीसी की धारा 147 (दंगा) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया गया।
2 साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता जा सकती है।कठेरिया केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं|
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भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि,''मैं कोर्ट के सामने पेश हुआ था। कोर्ट ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। मैं कोर्ट के फ़ैसले का सम्मान करता हूं। मेरे पास आगे अपील करने का अधिकार है जिसका में इस्तेमाल करुंगा|
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