देहरादून: एई-जेई, लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग समेत कई भर्ती घोटालों की CBI जांच की मांग को लेकर राज्य में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में परीक्षाओं में हो रही पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसकी मंजूरी उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी।
गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 'नकल विरोधी कानून' पर सहमति दे दी है. यह राज्य में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में लागू होगा।
बता दें, इस कानून के तहत अगर कोई प्रिटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने पर दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। साथ उसे 10 करोड़ रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी|इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ मिलकर षडयंत्र करता है ,तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है।
कानून लागू होने के बाद छात्र अगर नकल करते या कराते पकड़ा गया तो उसे 3 साल कारावास और 5 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है। वह छात्र दोबारा पकड़ा गया तो उसे कम से कम 10 साल की सज़ा और 10 लाख तक के जुर्माना देना पड़ सकता है।इसके अलावा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के इस्तेमाल करते पाए जाने पर अर्जित संपत्ति की कुर्की की जाएगी।
गौरतलब है कि एई-जेई, लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग समेत कई भर्ती घोटालों की CBI जांच की मांग को लेकर आंदोलित छात्रों और पुलिस के बीच गुरुवार को हुई झड़प के विरोध में छात्रों ने कल शुक्रवार को देहरादून में कचहरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया था|
देहरादून में सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार देर रात छात्रों की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से की बातचीत। DM सोनिका ने बताया, " मैंने गुरुवार को भी छात्रों से बात की थी, उनकी मांग थी की नकल कानून परीक्षा से पहले आए और गुरुवार को ही CM पुष्कर सिंह धामी ने उसे पास कर दिया। परीक्षा नियंत्रक को बदलने की मांग भी पूरी हो गई है। इनकी मुख्य मांग परीक्षा स्थगित करने की थी लेकिन इसे नहीं बदला जाएगा। कुल 7 मांगों में से 5 मान ली गई है|
उत्तराखंड भर्ती घोटालों को लेकर बेरोजगार युवाओं ने गुरुवार 09 फरवरी 2023 को अपनी मांगों को लेकर देहरादून के मुख्य राजपुर रोड पर प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की थी| इस दौरान पुलिस ने बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज किया| लाठीचार्ज में कई युवा घायल हो गये थे| बाद में आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों (छात्रों) को पुलिस ने हिरासत में लिया था|
पुलिस लाठीचार्ज/गिरफ़्तारी के विरोध में देहरादून में कचहरी के बाहर छात्रों का धरना
बेरोजगार युवाओं/छात्रों के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने परेड ग्राउंड की 300 मीटर की परिधि में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लगा दी है। इस परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के जमाव पर रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था की स्थिति और लाठीचार्ज के पूरे क्रम की विस्तृत मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के बाद विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी।