मुंबई/कोलकाता: मुंबई सत्र न्यायालय ने प्रक्रियात्मक खामियों के लिए पिछले साल अपनी मुंबई यात्रा के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जारी समन को खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समन जारी करने से पहले अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया और मजिस्ट्रेट को मामले को शुरू से ही आगे बढ़ाने के लिए कहा और मामले को वापस मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया।