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बॉम्बे HC ने नवाब मलिक को वानखेड़े के खिलाफ टिप्पणी करने से रोकने से किया इनकार, समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के आरोप प्रथम दृष्टया पूरी तरह से झूठे नहीं कह सकते'

  • by: news desk
  • 22 November, 2021
बॉम्बे HC ने नवाब मलिक को वानखेड़े के खिलाफ टिप्पणी करने से रोकने से किया इनकार, समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के आरोप प्रथम दृष्टया पूरी तरह से झूठे नहीं कह सकते'

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ सार्वजनिक बयान या सोशल मीडिया पोस्ट करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि मलिक द्वारा वानखेड़े के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।


 बॉम्बे हाईकोर्ट ने वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के परिवार के बारे में ट्वीट प्रकाशित करने से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को रोकने से इनकार कर दिया| नवाब मलिक और ज्ञानदेव के मौलिक अधिकारों में संतुलन करना आवश्यक है|



एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव के मानहानि के मुकदमे पर बॉम्बे एचसी ने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को 'तथ्यों के उचित सत्यापन' के बाद वानखेड़े परिवार के खिलाफ कुछ भी पोस्ट, टिप्पणी और प्रकाशित करना चाहिए।



https://www.thevirallines.net/mumbai-news-maharashtra-nawab-malik-slams-ncsc-vice-chairman-arun-halder-says-sameer-wankhede-forged-sc-certificate



 बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पहले नज़र में देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।"कोर्ट ने कहा कि वह मलिक के खिलाफ एक व्यापक निषेधाज्ञा पारित नहीं कर सकता। कोर्ट लेकिन यह भी कहा कि उन्हें सार्वजनिक बयान देने से पहले वानखेड़े के खिलाफ आरोपों को सत्यापित करने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए।



https://www.thevirallines.net/india-news-special-26-case-nawab-malik-released-letter-of-ncbs-secret-officer-against-sameer-wankhede-and-ncb-agency


कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निजता के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ संतुलित करना होगा। जनता को आधिकारिक क्षमता में किसी व्यक्ति के कार्यों के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार है। यह भी देखा गया कि वानखेड़े के खिलाफ आर्यन खान मामले के पंच गवाह प्रभाकर सईल द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं।



https://www.thevirallines.net/india-news-nawab-malik-released-sameer-dawood-wankhede-and-dr-shabana-qureshi-s-nikahnama-and-photo-malik-alleges-on-sameer



कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मलिक के मीडिया बयान "दुर्भावना' से प्रेरित" है, क्योंकि वे 14 अक्टूबर को उनके दामाद की ड्रग्स मामले में ज़मानत के बाद ऐसे बयान आने लगे हैं। हालांकि, इसने निषेधाज्ञा को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि आरोपों को प्रथम दृष्टया पूरी तरह से झूठा नहीं कहा जा सकता।


https://www.thevirallines.net/mumbai-news-maharashtra-nawab-malik-tweets-video-of-kashif-khan-dancing-on-the-cruise-ship



कोर्ट नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में निषेधाज्ञा आवेदन में आदेश पारित कर रहा था, जिसमें कहा गया कि मलिक कथित रूप से जाति प्रमाण पत्र, धर्म की स्थिति और सेवा में कदाचार के आरोपों के संबंध में एनसीबी अधिकारी के खिलाफ ट्वीट्स की एक सीरीज पोस्ट कर रहे हैं और प्रेस में बयान दे रहें है।





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